पटना हाई कोर्ट के बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी मिली एनआईओएस शिक्षकों को जीत


 


पटना हाई कोर्ट के बाद त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी मिली एनआईओएस शिक्षकों को जीत ।


एनआईओएस से से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को त्रिपुरा में टीईटी परीक्षा देने से रोके जाने के बाद शिक्षकों ने त्रिपुरा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।
इस मामले की सुनवाई त्रिपुरा हाईकोर्ट के माननीये मुख्य न्यायाधीश अकिल कुरैशी की बेंच में हुई माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शिक्षकों की याचिका पर त्रिपुरा सरकार से तथा एनसीटीई को तलब किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के फैसले को भी इंगित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण पूरी तरह वैद्य है जिसकी मान्यता एनसीटीई ने दी है माननीय न्यायाधीश ने राज्य सरकार की दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था की कोर्स की अवधि 18 महीने है माननीय न्यायाधीश ने एनसीटीई को निर्देश दिया एक बार उसने कोर्स को मान्यता दे दी है तो अब उससे मुकर नहीं सकते हैं।कोर्स की मान्यता देते समय इसमें सभी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। इस तरह एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी लंबित है।त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले पर एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श श्रीवास्तव , प्रदेश महासचिव रजनीकान्त तिवारी व संघ के विधिक टीम प्रमुख सोमनाथ अग्रहरि सहित समस्त शिक्षकों ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दी है ।


रिपोर्ट@मलिक राम पांडे