-बस में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा–
-मरकज़ की हिदायात के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के अलावा 8 जून से मज़हबी मकामात, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं–
लखनऊ, 31 मई 2020, यूपी सरकार ने अनलॉक-1 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सोमवार सुबह आठ बजे से प्रदेश में बस सेवा शुरू की जाएगी। बस में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी का मास्क पहनना जरूरी होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में जितनी सीटें होंगी उतने यात्री बैठ सकेंगे। इसके साथ ही ऑटो में भी फुल क्षमता के मुताबिक सवारियां बैठ सकेंगी। इसके अलावा बाइक पर भी एक साथ दो लोग बैठ सकेंगे।
दिशा-निर्देश जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राज शेखर ने ट्वीट कर कहा कि परिवहन निगम 1 जून प्रातः 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय बस सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगा। परिवहन निगम अपने समस्त "सम्मानित यात्रियों"का हार्दिक स्वागत करता है। परिवहन निगम अपने सभी यात्रियों की "सुगम और सुरक्षित यात्रा” के लिए कटिबद्ध है।
मरकज़ की हिदायात के मुताबिक 8 जून से मज़हबी मकामात, मॉल और होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन में मज़हबी मकामात, होटल या मॉल नहीं खुलेंगे..
लॉकडाउन 4 के बाद लगाए गए अलॉक-1 को लेकर मरकज़ी हुकूमत की गाइडलाइन्स के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी गाइलाइंस जारी कर दी हैं, इतवार शाम रियासती हुकूमत की जानिब से 1 जून से लेकर 30 जून तक जारी नई एडवाइजरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ रियायते भी दी गई हैं, जैसे की अब उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी, दो पहिया गाड़ी पर मास्क लगाकर 2 लोग शख्स आ-जा कर सकते हैं, वहीं अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करना ही होगी। मरकज़ की हिदायात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 8 जून से मज़हबी मकामात, मॉल और होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन में मजहबी मकामात, होटल या मॉल नहीं खुलेंगे, उत्तर प्रदेश में अब 3 शिफ्टों में 100% अटेंडेंस के साथ सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, बाज़ार भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, सुपर मार्केट खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन शहरी इलाके में हफ्तावारी मंडी नहीं खुलेगी, साथ ही देही इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मंडी खोली जाएगी, पार्क भी सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे, वहीं खेल अहाते और स्टेडियम बगैर नाज़िरीन के खोलने की इजाज़त होगी, मिठाई की दुकानों में पहले की तरह लोगों को बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता और बारात घर भी खोले जा सकते हैं लेकिन 30 लोगों की मौजूदगी में ही शादी करनी होगी, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी शर्तों खुलेंगे, टैक्सी अपनी अहलियत के मुताबिक सवारी लेकर चल सकते हैं।
रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी